कर्नाटक: हनुमान ध्वज मामले में पंचायत विकास अधिकारी निलंबित

मांड्या जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेख तनवीर आसिफ द्वारा जारी आदेश में कहा गया ...

कर्नाटक: हनुमान ध्वज मामले में पंचायत विकास अधिकारी निलंबित

Photo: @Karnataka State Police

मांड्या/दक्षिण भारत। कर्नाटक के मांड्या में 108 फीट ऊंचे ध्वजस्तंभ से हनुमान ध्वज हटाने को लेकर बढ़ते तनाव के बीच, केरागोडु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

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मांड्या जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेख तनवीर आसिफ द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि केरागोडु गांव में केवल भारतीय तिरंगा फहराने के लिए अनुमति दी गई थी।

आदेश में कहा गया है कि हालांकि, पीडीओ ने न केवल लोगों को हनुमान ध्वज फहराने का मौका दिया, बल्कि इसे हटाने के लिए भी कदम नहीं उठाया।

28 जनवरी को ही पंचायत उपमंडल अधिकारी ने तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर झंडा हटा दिया, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई, जिसके लिए पीडीओ को जिम्मेदार ठहराया गया।

विपक्षी भाजपा और उसके सहयोगी जद (एस) ने मांड्या में हनुमान ध्वज को हटाने और उसकी बहाली के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।

मुख्यमंत्री सिद्दरामैया ने विपक्षी भाजपा और जद (एस) पर आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर लोगों को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

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