उच्चतम न्यायालय ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मनमोहन सिंह के खिलाफ मामला बंद किया

समन आदेश को रद्द कर दिया

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नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को बंद कर दिया और उनके खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट को मंज़ूरी दे दी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य लोगों को क्लीन चिट दी गई थी।
 
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज के पास सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट को खारिज करने और उस पर संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था।

'अपील करने वाले की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के कारण, इस अपील को बेअसर मानकर निपटाया जा सकता था। लेकिन स्पेशल जज द्वारा मामले का संज्ञान लेने और अपील करने वाले को समन भेजने के पहलू पर विचार करने के लिए, हमने सीबीआई द्वारा दाखिल दोनों क्लोजर रिपोर्ट देखी हैं।'
 
'जांच एजेंसी की रिपोर्ट स्वीकार करने के संबंध में इस अदालत द्वारा लगातार तय किए गए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जज के पास सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और मामले का संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था। हम अपील स्वीकार करते हैं और विवादित फैसले को रद्द करते हैं। नतीजतन, हम सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हैं और मामले को बंद करते हैं।'

साल 2005 में ओडिशा में तलाबीरा-2 कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़े कोयला घोटाले के मामले में, एक स्पेशल कोर्ट ने मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और तीन अन्य लोगों को आरोपी के तौर पर समन जारी किया था।

हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने दखल दिया और निर्देश पर रोक लगा दी।

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