पटना: अदालत ने खान सर और 3 कर्मचारियों को अग्रिम ज़मानत दी

8 जुलाई को, अंतिम दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था

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पटना/दक्षिण भारत। पटना की एक अदालत ने सोमवार को कोचिंग संस्थान में गोलीबारी के मामले में शिक्षक फैसल खान, जिन्हें 'खान सर' के नाम से जाना जाता है, को अग्रिम ज़मानत दे दी।

खान सर के वकील ने बताया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के तीन स्टाफ सदस्यों को भी अग्रिम ज़मानत मिल गई है।
 
यह मामला जून की शुरुआत में हुई गोलीबारी की घटना से जुड़ा है, जो शरारती तत्त्वों के एक समूह द्वारा खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में कथित तौर पर तोड़-फोड़ किए जाने के बाद हुई थी। इस घटना के दौरान गोली चलाने का आरोप उनके दो सुरक्षा गार्डों पर लगा है।

वकील ने पत्रकारों को बताया, 'छह लोगों को ज़मानत मिल गई है। जज ने पहले खान सर की अग्रिम ज़मानत की घोषणा की, और उसके बाद उनके तीन स्टाफ़ सदस्यों की ज़मानत की।' 
 
उन्होंने कहा कि पटना सिविल कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए दो सुरक्षा गार्डों को भी ज़मानत दे दी।

अदालत ने शुक्रवार को ज़िला जज के छुट्टी पर होने का हवाला देते हुए, इस मामले में खान सर की अग्रिम ज़मानत याचिका पर अपना आदेश 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया।
 
8 जुलाई को, दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। 

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