नई दिल्ली/दक्षिण भारत। यहां एक अदालत ने शुक्रवार को लाल किला धमाका केस में दो आरोपियों की एनआईए हिरासत बढ़ा दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने जांच एजेंसी को आरोपी यासिर अहमद डार से अपनी हिरासत में दस और दिनों तक पूछताछ करने की इजाज़त दी, जबकि दूसरे आरोपी डॉ. बिलाल नसीर मल्ला से आठ और दिनों तक पूछताछ की जाएगी।
मीडियाकर्मियों को कार्यवाही कवर करने से रोक दिया गया था।
एनआईए की जांच के अनुसार, उमर-उन-नबी, जो 10 नवंबर को लाल किले के बाहर धमाका करने वाली विस्फोटक भरी कार चला रहा था, वह उस आतंकवादी हमले का कथित प्लानर था जिसमें 15 लोग मारे गए थे।
एनआईए ने 9 दिसंबर को दिल्ली में डॉ. मल्ला को गिरफ्तार किया और उसे इस साज़िश में मुख्य आरोपी बताया।
एनआईए की जांच के अनुसार, नसीर ने जानबूझकर उमर-उन-नबी को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देकर पनाह दी थी। एजेंसी ने 9 दिसंबर को पहले बताया था कि उस पर आतंकवादी हमले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप है।
18 दिसंबर को एनआईए ने इस मामले में नौवें आरोपी डार को गिरफ्तार किया था। वह जम्मू- कश्मीर का रहने वाला है और कथित तौर पर उमर-उन-नबी का करीबी सहयोगी है।
एनआईए ने इस मामले में डॉ. मुजम्मिल गनी, डॉ. अदील राथर, डॉ. शाहीन सईद समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।