इस्लामाबाद/दक्षिण भारत। पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने शनिवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल कैद की सज़ा सुनाई।
यह मामला सरकारी तोहफ़ों में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है, जो इस दंपति को साल 2021 में सऊदी सरकार से मिले थे। विशेष अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अडियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया।
इमरान खान और बुशरा को पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कड़ी कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत सात साल की सज़ा सुनाई गई।
अदालत ने इन पर 10 मिलियन रुपए का जुर्माना भी लगाया।
बता दें कि यह मामला जुलाई 2024 में दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि इमरान और बुशरा ने महंगी घड़ियों के साथ-साथ हीरे और सोने के गहनों के सेट जैसी कीमती चीज़ों को बेच दिया था।
हालांकि अक्टूबर 2024 में बुशरा को ज़मानत मिल गई थी। बाद में इमरान को भी जमानत दे दी गई थी। एक साल पहले उन पर आरोप तय हुए थे। उन पर अडियाला जेल में मुकदमा चलाया गया।
अब सजा की घोषणा होने के बाद दंपति इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। हालांकि उन्हें राहत मिलने की संभावना बहुत कम जताई जा रही है।