उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी
पीठ ने कहा, ‘अस्थायी उपाय के तौर पर हम 18 से 21 अक्टूबर तक ... अनुमति देते हैं’
Photo: PixaBay
नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दीपावली के लिए दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री और उन्हें फोड़ने की अनुमति दे दी।
केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने हरित पटाखों पर प्रतिबंध में ढील दी।न्यायालय ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दीपावली के दौरान प्रदूषण के स्तर पर निगरानी रखने और उसके समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
पीठ ने कहा, ‘अस्थायी उपाय के तौर पर हम 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखे फोड़ने की अनुमति देते हैं।’
मुख्य न्यायाधीश ने आदेश का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा, 'पटाखों की दिल्ली-एनसीआर में तस्करी की जाती है और वे हरित पटाखों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।'
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना इसे संयमित रूप से अनुमति देनी होगी।'
आदेश में कहा गया है कि गश्ती दल पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेंगे और उनके क्यूआर कोड वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे।
इसमें कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर के बाहर से कोई भी पटाखा यहां नहीं बेचा जा सकता है और ऐसा पाए जाने पर विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
उच्चतम न्यायालय ने 10 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष न्यायालय से आग्रह किया था कि दीपावली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे अवसरों पर दिल्ली-एनसीआर में समय पर किसी प्रतिबंध के बिना हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाए।


