कर्नाटक: धर्मस्थल मामले में पुलिस के सामने पेश हुआ यूट्यूबर

पुलिस ने समीर को नोटिस जारी किया था

Photo: PixaBay

मंगलूरु/दक्षिण भारत। धर्मस्थल मंदिर पर कथित अपमानजनक वीडियो को लेकर पुलिस द्वारा स्वयं दर्ज किए गए मामले के संबंध में यूट्यूबर समीर एमडी रविवार को बेलथांगडी पुलिस के समक्ष पेश हुआ।

पुलिस ने पहले ही बेंगलूरु और बल्लारी स्थित उसके किराए के मकान पर नोटिस चिपकाकर उसे पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया था। वह तीन वकीलों के साथ बेलथांगडी पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना बयान दर्ज कराया।

अपनी संभावित गिरफ्तारी की खबरें आने के बाद समीर ने मंगलूरु अदालत में अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दी थी। गुरुवार को अदालत ने उसे ज़मानत दे दी थी। इससे उसे हिरासत से राहत मिल गई।

पुलिस ने समीर को नोटिस जारी कर 24 अगस्त को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

उसके खिलाफ धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई करना), 240 (गलत सूचना देना) और 353(1)(बी) (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, ये आरोप समीर द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो से जुड़े हैं। उसमें उसने मामले से जुड़े आरोप लगाए थे। अधिकारियों ने बताया कि एसआईटी अपनी चल रही जांच के तहत उसकी भूमिका का भी पता लगा रही है। समीर, जिसके ऑनलाइन फॉलोअर्स की अच्छी-खासी संख्या है, का कहना है कि उसके वीडियो मुख्यधारा के मीडिया द्वारा नज़रअंदाज़ किए गए मुद्दों को उजागर करते हैं।

अधिकारियों का आरोप है कि उसकी हालिया सामग्री भड़काऊ और गलत सूचना फैलाने वाली थी, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की आशंका थी। अदालत ने अग्रिम ज़मानत देते हुए समीर को जांच में सहयोग करने और भड़काऊ बयान देने से बचने का निर्देश दिया था।

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