बेंगलूरु/दक्षिण भारत। पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दुष्कर्म मामले में जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है।
हासन से जद (एस) के पूर्व सांसद एवं एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ केआर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज यौन शोषण और दुष्कर्म के मामले में यह फैसला आया है।
विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने फैसला सुनाया। सजा की अवधि शनिवार को तय होने की संभावना है।
मामला दर्ज होने के 14 महीने के बाद फैसला आया है। बताया जा रहा है कि प्रज्वल अदालत में भावुक दिखे। फैसला सुनाए जाने के बाद जब वे अदालत कक्ष से बाहर निकले तो रो पड़े।
एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (के) के तहत किसी महिला पर प्रभुत्व रखने और उससे दुष्कर्म करने के लिए और 376 (2) (एन) के तहत एक ही महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ई और अन्य अपराधों के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
अभियोजन पक्ष ने कहा था कि पीड़िता के साथ साल 2021 में दो बार दुष्कर्म हुआ, एक बार रेवन्ना के हासन स्थित आवास पर और फिर बेंगलूरु स्थित आवास पर। आरोप पत्र में 113 गवाहों के नाम थे और मुकदमा 18 जुलाई को समाप्त हुआ था।
विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, महिला अपनी गरीबी के कारण रेवन्ना के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाई थी। अदालती कार्यवाही के दौरान 26 गवाहों से पूछताछ की गई थी। उक्त मामले में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है।
गौरतलब है कि प्रज्वल रेवन्ना को पहले ही जद (एस) से निष्कासित किया जा चुका है। फैसला सुनाए जाने के बाद उन्हें अदालत से बाहर ले जाया गया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।