नई दिल्ली/दक्षिण भारत। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पूरे भारत में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को नामित अस्पतालों में पहले सात दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।
राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, (सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025) योजना 5 मई, 2025 से लागू हो गई है।
इस योजना का उद्देश्य समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है।
अधिसूचना में कहा गया है, 'किसी भी सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न सड़क दुर्घटना का शिकार होने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कैशलेस उपचार का हकदार होगा।'
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों आदि के साथ समन्वय करके कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
इसमें कहा गया है कि 'पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए किसी भी नामित अस्पताल में प्रति पीड़ित एक लाख पचास हजार रुपए तक की राशि के कैशलेस उपचार का अधिकार होगा।'
अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट अस्पताल के अलावा किसी अन्य अस्पताल में उपचार केवल स्थिरीकरण के उद्देश्य से किया जाएगा तथा यह दिशानिर्देशों के अनुसार ही होगा।