बेंगलूरु/दक्षिण भारत। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों द्वारा उसके बारे में किए गए 'गलत प्रसारण' को खारिज किया है।
उसके सहायक महाप्रबंधक (विपणन, संप्रेषण एवं सीएसआर) ने कहा कि बैंक द्वारा बिना ग्राहक की सहमति के उसके खाते में किसी भी राशि पर न तो रोक लगाई जाती और न ही कोई राशि नाम की जाती है, जब तक कि इस संबंध में सरकारी प्राधिकारियों, सक्षम न्यायालयों, सक्षम कर प्राधिकारियों से कोई विशेष आदेश न मिला हो।
उन्होंने कहा कि बैंक अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें जनता की राशि हमेशा सुरक्षित रहती है।