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बेंगलूरु जल बोर्ड ने गैर-जरूरी गतिविधियों में पेयजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया

आदेश के उल्लंघन के मामले में पहली बार 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा

बेंगलूरु जल बोर्ड ने गैर-जरूरी गतिविधियों में पेयजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया
पानी का संयमित उपयोग करना आवश्यक कर दिया गया है

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। बेंगलूरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने बढ़ते तापमान और घटते भूजल स्तर के कारण गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए पेयजल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इसमें कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

जनहित में जारी आदेश के अनुसार, बेंगलूरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1964 की धारा 33 और 34 के तहत, बीडब्ल्यूएसएसबी ने बेंगलूरु शहर में वाहनों की सफाई, बागवानी, भवनों और सड़कों के निर्माण, मनोरंजन के प्रयोजनों या फव्वारे जैसी सजावट के लिए पीने योग्य पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मॉल और सिनेमा हॉल को केवल पीने के लिए पानी का उपयोग करने की अनुमति है।

इसमें कहा गया है, 'निषेधात्मक आदेश के उल्लंघन के मामले में पहली बार 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और इस उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही प्रतिदिन 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।'

सभी को पीने के पानी की आपूर्ति को ज़रूरी बताते हुए बीडब्ल्यूएसएसबी ने कहा कि इस समय शहर में हर दिन तापमान बढ़ रहा है और हाल के दिनों में बारिश की कमी के कारण भूजल स्तर में कमी आई है। इसलिए बेंगलूरु शहर में पानी की बर्बादी को रोकना ज़रूरी है।

इसमें कहा गया है कि जनता के लिए पीने के पानी का संयमित उपयोग करना आवश्यक कर दिया गया है।

जनता से आग्रह किया गया है कि वह पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करे तथा यदि कोई व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता पाया जाए तो तुरंत बेंगलूरू जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के कॉल सेंटर 1916 पर सूचित करे।

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