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190 मिलियन पाउंड मामले में इमरान खान को 14 साल की कैद, 10 लाख रु. जुर्माना

भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने फैसला सुनाया

190 मिलियन पाउंड मामले में इमरान खान को 14 साल की कैद, 10 लाख रु. जुर्माना
Photo: PTIOfficialISB FB page

इस्लामाबाद/दक्षिण भारत। पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया और उन्हें क्रमशः 14 और सात साल जेल की सजा सुनाई।

भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने फैसला सुनाया, जिसे विभिन्न कारणों से तीन बार टाला जा चुका है। न्यायाधीश ने अडयाला जेल में स्थापित एक अस्थायी अदालत में फैसला सुनाया।

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने दिसंबर 2023 में इमरान खान (72), बुशरा बीबी (50) और छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर राष्ट्रीय कोष को 190 मिलियन पाउंड (50 बिलियन पाकिस्तानी रुपए) का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

हालांकि, इमरान खान और बुशरा बीबी पर मुकदमा चलाया गया है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी टाइकून सहित अन्य सभी लोग देश से बाहर थे। यह मामला आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ समझौते के तहत ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध जांच एजेंसी द्वारा पाकिस्तान को लौटाई गई 50 बिलियन रुपए की राशि का दुरुपयोग किया गया था।

कथित तौर पर यहराशि राष्ट्रीय खजाने के लिए थी, लेकिन इसे उस व्यवसायी के निजी लाभ के लिए भेज दिया गया, जिसने बीबी और खान को विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद की थी।

अल-कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में बुशरा बीबी पर इस समझौते से लाभ उठाने का आरोप है, जिसमें झेलम में अल-कादिर विश्वविद्यालय के लिए 458 कनाल भूमि का अधिग्रहण भी शामिल है।

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