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केजरीवाल को उच्च न्यायालय से लगा झटका, जमानत के आदेश पर रोक

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के आदेश पर रोक लगा दी

केजरीवाल को उच्च न्यायालय से लगा झटका, जमानत के आदेश पर रोक
Photo: @ArvindKejriwal X account

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्च न्यायालय से झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने कथित धन शोधन आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में केजरीवाल को निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को स्वीकार कर लिया है।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के आदेश पर रोक लगा दी।

एजेंसी द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद पीठ ने 21 जून को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसला आने तक स्थगित कर दिया गया।

इस बीच अदालत ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जहां ईडी ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने कहा, 'हम उच्च न्यायालय के फैसले से असहमत हैं। हम इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता, कल उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है।'

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