Dakshin Bharat Rashtramat

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बिटकॉइन स्कैम मामले में पुलिस अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने से इन्कार किया

इंस्पेक्टर चंद्रधारा एसआर और पुलिस उपाधीक्षक श्रीधर के पुजार, जो इस मामले में क्रमशः आरोपी नंबर तीन और पांच हैं

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बिटकॉइन स्कैम मामले में पुलिस अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने से इन्कार किया
Photo: karnatakajudiciary.kar.nic.in

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बिटकॉइन स्कैम मामले में आरोपियों में से एक पुलिस निरीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है।

इंस्पेक्टर चंद्रधारा एसआर और पुलिस उपाधीक्षक श्रीधर के पुजार, जो इस मामले में क्रमशः आरोपी नंबर तीन और पांच हैं, की जमानत याचिका पहले एक सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति राजेंद्र बदामीकर ने फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं की स्थिति को देखते हुए रिकॉर्ड में संभावित हेरफेर और सबूतों को नष्ट करने की चिंताओं पर प्रकाश डाला।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरोपों में सबूतों को नष्ट करने के प्रयास शामिल हैं, जिससे उनकी जमानत याचिकाएं योग्यता से रहित हो गईं।

अपराध जांच विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक बीएन जगदीश ने तर्क दिया कि आरोपी अधिकारी धन और बिटकॉइन के हस्तांतरण सहित अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में शामिल थे।

About The Author: News Desk

News Desk Picture