अदालत ने कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेजा

विशेष न्यायाधीश ने सीबीआई के साथ कविता के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया

Photo: cbi.gov.in

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेत्री के कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ-साथ कविता के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया।

कविता को गुरुवार को कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने कविता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 477-ए (खातों का फर्जीवाड़ा) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया है। 

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