Dakshin Bharat Rashtramat

गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका: न्यायालय से झटका लगने के बाद अब कौनसा विकल्प आजमाएंगे केजरीवाल?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी

गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका: न्यायालय से झटका लगने के बाद अब कौनसा विकल्प आजमाएंगे केजरीवाल?
Photo: AAPkaArvind FB page

नई दिल्ली/दक्षिण भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएंगे। आप सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।

न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, 'न्यायालय का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता।'

अपनी गिरफ्तारी के अलावा, केजरीवाल, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, ने मामले में ईडी की हिरासत में अपनी बाद की रिमांड को भी चुनौती दी।

यह मामला साल 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद उच्च न्यायालय ने उन्हें संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इन्कार कर दिया था।

ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर ट्रायल कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उन्हें 1 अप्रैल को मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

About The Author: News Desk

News Desk Picture