नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि केंद्र और राज्य के बीच कोई 'प्रतिस्पर्धा' न हो।
उसने कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें सूखा प्रबंधन के लिए राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी।
केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि वे इस मामले में निर्देश मांगेंगे।
शीर्ष न्यायालय, जिसने पाया कि विभिन्न राज्य सरकारों को अदालत से संपर्क करने की आवश्यकता थी, ने शुरू में केंद्र से कर्नाटक की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा।