केरल: मदरसा शिक्षक हत्या मामले में अदालत ने आरएसएस के 3 कार्यकर्ताओं को बरी किया

आरोपियों ने बिना जमानत के सात साल जेल में बिताए

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कासरगोड/दक्षिण भारत। यहां की एक अदालत ने साल 2017 में जिले की मस्जिद के अंदर एक मदरसा शिक्षक की हत्या से संबंधित मामले में शनिवार को तीन आरएसएस कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया।

कासरगोड प्रधान सत्र अदालत के न्यायाधीश केके बालाकृष्णन ने मामले में केलुगुडे के निवासियों अखिलेश, जितिन और अजेश को बरी कर दिया। आरोपियों ने बिना जमानत के सात साल जेल में बिताए।

चौंतीस वर्षीय मोहम्मद रियास मौलवी एक मुअज़्ज़िन और पास के चूरी के मदरसे में शिक्षक था। उसकी 20 मार्च, 2017 को मस्जिद के कमरे में हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि मस्जिद परिसर में घुसे एक गिरोह ने कथित तौर पर उसका गला काट दिया था।

इस बीच, अभियोजन पक्ष ने फैसले पर निराशा व्यक्त की और कहा कि वे आदेश के खिलाफ अपील करेंगे।

अदालत ने इस मामले में 97 गवाहों, 215 दस्तावेजों और 45 भौतिक साक्ष्यों की जांच की, जिसमें 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया गया था।

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