असम के इन जिलों में 'एएफएसपीए' बढ़ाया गया

राज्य सरकार ने केंद्र के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अधिनियम को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया

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गुवाहाटी/दक्षिण भारत। असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को 1 अप्रैल से छह महीने के लिए चार जिलों में बढ़ा दिया है।

राज्य सरकार के राजनीतिक विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि एएफएसपीए के तहत 'अशांत क्षेत्र' टैग को तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर जिलों को कवर करने वाले क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है।

असम पुलिस ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें दावा किया गया था कि चार जिलों में एक उग्रवादी संगठन के सक्रिय होने को छोड़कर, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

इसके बाद, राज्य सरकार ने केंद्र के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए अधिनियम को 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दिया।

यह अधिनियम सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह गलत संचालन के मामले में सुरक्षा बलों को एक निश्चित स्तर की प्रतिरक्षा भी देता है।

अधिनियम को आखिरी बार 1 अक्टूबर, 2023 को 31 मार्च को समाप्त होने वाले छह महीने के लिए बढ़ाया गया था।

पिछले विस्तार के दौरान, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ से एएफएसपीए हटा लिया गया था।

इससे पहले, इस अधिनियम को 1 अप्रैल, 2022 को नौ जिलों और कछार जिले के एक उपखंड को छोड़कर, पूरे असम राज्य से वापस ले लिया गया था।

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