उच्चतम न्यायालय ने एसबीआई को इस तारीख तक चुनावी बॉण्ड विवरण का पूरा खुलासा करने का निर्देश दिया

संविधान पीठ ने कहा कि इसमें 'कोई संदेह नहीं' है कि एसबीआई को बॉण्ड के पूरे विवरण का खुलासा करना आवश्यक है

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नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 21 मार्च तक चुनावी बॉण्ड से संबंधित सभी विवरणों का पूरा खुलासा करने का निर्देश दिया। इसमें यूनिक बॉण्ड नंबर भी शामिल है, जो खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच संबंध का खुलासा करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इसमें 'कोई संदेह नहीं' है कि एसबीआई को बॉण्ड के पूरे विवरण का खुलासा करना आवश्यक है।

इसने एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक उसके समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताना होगा कि बैंक ने सभी विवरणों का खुलासा किया है।

बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि एसबीआई चयनात्मक नहीं हो सकता है और उसे अपने पास मौजूद सभी चुनावी बॉण्ड विवरणों का खुलासा करना होगा, जिसमें यूनिक बॉण्ड नंबर भी शामिल हैं। 

शीर्ष न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड मामले में अपने फैसले में बैंक से बॉण्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने को कहा था। साथ ही कहा कि उसे इस पहलू पर अगले आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा, 'हमने एसबीआई से सभी विवरणों का खुलासा करने के लिए कहा था, जिसमें चुनावी बॉण्ड संख्या भी शामिल है। एसबीआई को खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए।'

पिछले हफ्ते, शीर्ष न्यायालय ने देश के सबसे बड़े बैंक को अपने निर्देशों के अनुपालन में यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक संख्याओं का खुलासा न करने का कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया था। उसने कहा था कि एसबीआई उन्हें प्रकट करने के लिए कर्तव्यबद्ध था।

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