एसबीआई ने नहीं किया बॉण्ड संख्या का खुलासा, उच्चतम न्यायालय ने भेजा नोटिस

मामले की सुनवाई 18 मार्च को तय की

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नई दिल्ली/दक्षिण भारत। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉण्ड के यूनिक अल्फा-न्यूमेरिक नंबरों का खुलासा करना चाहिए था। उसने बैंक से जवाब मांगा है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जो चुनावी बॉण्ड मामले में अपने 11 मार्च के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में संशोधन की मांग करने वाली चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, ने अपने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि पैनल द्वारा सीलबंद लिफाफे में पहले दाखिल किए गए डेटा को स्कैन और डिजिटाइज़ किया जाए।

इसमें कहा गया है कि इसे विशेषतः शनिवार शाम 5 बजे तक पूरा किया जाना चाहिए और एक बार अभ्यास पूरा होने के बाद, मूल दस्तावेज चुनाव आयोग को वापस कर दिए जाएं।

सुनवाई के दौरान, पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। उन्होंने याचिकाकर्ता की ओर से मामले में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया कि एसबीआई द्वारा चुनावी बॉण्ड के अल्फा-न्यूमेरिक नंबरों का खुलासा नहीं किया गया है।

उसने बैंक को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 18 मार्च को तय की।

उच्चतम न्यायालय में दायर अपने आवेदन में, चुनाव पैनल ने कहा कि 11 मार्च के आदेश में कहा गया था कि सुनवाई के दौरान सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में जमा किए गए दस्तावेजों की प्रतियां चुनाव आयोग के कार्यालय में रखी जाएंगी।

चुनाव आयोग ने कहा कि उसने दस्तावेजों की कोई प्रति नहीं रखी है और कहा कि उन्हें वापस किया जा सकता है, ताकि वह अदालत के निर्देशों का पालन कर सके।

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