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ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई सर्वेक्षण की मंजूरी दी

उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था

ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई सर्वेक्षण की मंजूरी दी
मुस्लिम पक्ष के उच्चतम न्यायालय में जाने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में करने के निर्देश दिए थे

प्रयागराज/दक्षिण भारत/भाषा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी। उसने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया। 

बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वेवेक्षण का आदेश दे दिया था। उसके बाद आदेश को पहले तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई सर्वेक्षण को जरूरी बताकर इसका आदेश दिया है।

बता दें कि उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत ने यह भी आदेश दिया कि एएसआई सर्वेक्षण पर रोक तीन अगस्त तक जारी रहेगी। 

वाराणसी की जिला अदालत ने गत दिनों वजू खाने को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) को आदेश दिया था और अदालत के आदेश पर सर्वेक्षण का कार्य शुरू भी हो गया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष के उच्चतम न्यायालय में जाने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में करने के निर्देश दिए थे।

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