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राकांपा ने अजित पवार, आठ अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की

जितेंद्र आव्हाड ने रविवार देर रात नार्वेकर के आवास पर याचिका भेजी

राकांपा ने अजित पवार, आठ अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की
नार्वेकर के कार्यालय से संपर्क करने पर उसने याचिका मिलने की पुष्टि की

मुंबई/भाषा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष एक याचिका दायर कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार और मंत्री पद की शपथ लेने वाले पार्टी के अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है।

सूत्रों के अनुसार, जितेंद्र आव्हाड ने रविवार देर रात नार्वेकर के आवास पर याचिका भेजी। अजित पवार के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने के बाद राकांपा ने आव्हाड को महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है।

नार्वेकर के कार्यालय से संपर्क करने पर उसने याचिका मिलने की पुष्टि की।

राकांपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने रविवार को कहा था कि उनकी पार्टी ने अजित पवार तथा आठ अन्य के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को भी एक ई-मेल भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि राकांपा के नेता और कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख शरद पवार के साथ हैं।

शरद पवार द्वारा साल 1999 में स्थापित पार्टी को रविवार दोपहर उस समय विभाजन का सामना करना पड़ा, जब उनके भतीजे अजित पवार उपमुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल हो गए।

सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने वाले राकांपा के आठ अन्य विधायकों में शरद पवार के वफादार रहे छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल भी शामिल हैं।

पाटिल ने कहा कि इन विधायको को ‘गद्दार नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह अभी साबित नहीं हुआ है।’ उन्होंने कहा, ‘कई विधायक हमारे संपर्क में हैं।’

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