Dakshin Bharat Rashtramat

ज्ञानवापी मामला: 'शिवलिंग' का काल निर्धारण करने का आदेश

काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में वाराणसी के जिला जज का आदेश दरकिनार

ज्ञानवापी मामला: 'शिवलिंग' का काल निर्धारण करने का आदेश
शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बगैर आधुनिक पद्धति के आधार पर काल निर्धारण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए

प्रयागराज/भाषा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में वाराणसी के जिला जज का आदेश शुक्रवार को दरकिनार करते हुए आधुनिक पद्धति के आधार पर कथित शिवलिंग का काल निर्धारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने वाराणसी के जिला जज द्वारा 14 अक्टूबर, 2022 को पारित आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश पारित किया।

आदेश में कहा गया कि शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बगैर आधुनिक पद्धति के आधार पर काल निर्धारण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

About The Author: News Desk

News Desk Picture