पाकिस्तान की अदालत ने तोशाखाना मामले में इमरान के लिए गिरफ्तारी वारंट बरकरार रखा

पीटीआई प्रमुख पर अपनी संपत्ति की घोषणाओं में तोशाखाना से रखे गए उपहारों का विवरण छुपाने का आरोप है

रविवार को इमरान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम को अदालत के समन के साथ लाहौर भेजा गया था

इस्लामाबाद/दक्षिण भारत। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने सोमवार को पीटीआई के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट बरकरार रखा, जो कि तोशाखाना मामले में सुनवाई को लेकर उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण पिछले सप्ताह जारी किया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने अपने वारंट को रद्द करने की मांग करने वाले पीटीआई प्रमुख द्वारा दायर आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद दिन में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इसी अदालत ने पिछले हफ्ते इमरान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जब तीन अन्य मामलों की सुनवाई में भाग नहीं लेने का फैसला किया था।

रविवार को इमरान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम को अदालत के समन के साथ लाहौर भेजा गया था। हालांकि, पीटीआई प्रमुख के गिरफ्तारी से बचने के बाद यह खाली हाथ लौट आया था।

इसके बाद, इमरान ने इस्लामाबाद सत्र अदालत में यह तर्क देते हुए याचिका दायर की कि वारंट वापस लेने से उन्हें मामले में 'उपस्थित होने और अपना बचाव करने का उचित अवसर' मिलेगा।

पीटीआई प्रमुख पर अपनी संपत्ति की घोषणाओं में तोशाखाना से रखे गए उपहारों का विवरण छुपाने का आरोप है। कानूनी रूप से उपहारों को रखने की अनुमति है, बशर्ते पूर्व-निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया जाए, जो कि आमतौर पर उपहार के मूल्य का एक अंश होता है, लेकिन इमरान ने ऐसा नहीं किया था।

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