राजपाल यादव को 6 माह की कैद, मिली जमानत

राजपाल यादव को 6 माह की कैद, मिली जमानत

नई दिल्ली/वार्ताबालीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में क़डकडूमा अदालत ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। राजपाल यादव, उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव और उनकी कंपनी के खिलाफ चेक बाउंस के सात मामलों में सोमवार को अदालत ने यह निर्णय दिया। सजा सुनाये जाने के तुरंत बाद राजपाल यादव की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली। राजपाल यादव पर सात मामले थे और उन पर प्रति मुकदमा १.६० करो़ड रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उनकी पत्नी को प्रति मुकदमा १० लाख रुपये जुर्माना देना होगा।शुक्रवार को राजपाल को अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराया था। अभिनेता ने वर्ष २०१० में निर्देशक के तौर पर पहली बार फिल्म बनाने के लिए पांच करो़ड रुपए का कर्ज लिया था जिसे उन्होंने अदा नहीं किया। वर्ष २०१० में निर्देशक के तौर पर काम शुरू करने वाले राजपाल की फिल्म अता-पता-लापता वर्ष २०१२ में रिलीज हुई और ब़डे पर्दे पर यह फ्लाप हो गई। फिल्म में राजपाल के अलावा दारासिंह, असरानी और विक्रम गोखले प्रमुख भूमिका में थे।यमुनापार की लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने रामपाल और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जु़डी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज करवाई थीं। शिकायतकर्ता का कहना था कि राजपाल ने अप्रैल वर्ष २०१० में अता पता लापता नामक अपनी फिल्म पूरी करने के लिए इनसे मदद मांगी थी। इसके बाद ३० मई २०१० में दोनों के बीच एक समझौता हुआ और आरोपियों को पांच करो़ड का कर्ज दे दिया। राजपाल यादव को शिकायतकर्ता को आठ करो़ड रुपए वापस करने थे।

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