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अवैध हथियार मामला : सलमान को राहत

अवैध हथियार मामला : सलमान को राहत

जोधपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान को बुधवार को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से राहत मिली है। उनके खिलाफ तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र को सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री ने खारिज कर दिया। हालांकि, अभी दो प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब उन पर चार अक्टूबर को सुनवाई होगी।दरअसल, अवैध हथियार के मामले में २३ अप्रैल २०१५ को सलमान खान को बयान मुलजिम के लिए सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने तलब किया था, लेकिन सलमान नहीं आए। उनके अधिवक्ता ने कान में दर्द होने की वजह से हवाई यात्रा नहीं किए जाने की चिकित्सकीय सलाह पर हाजिरी माफी पेश की। इस पर तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा ने २४ अप्रेल २०१५ को सलमान के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। उनका आरोप था कि कोर्ट में हाजिरी माफी पेश की गई थी, जबकि उस दिन सलमान जम्मू में बजरंगी भाईजान की शूटिंग में व्यस्त था। ऐसे में बीमारी का झूठा बहाना बयाना गया है। इस पर आज सुनवाई करते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। सलमान के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि कान में दर्द होने की वजह से सलमान खान के चिकित्सक ने हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी। ऐसे में हवाई यात्रा नहीं होने की वजह से सलमान कोर्ट नहीं आ पाया। जबकि झूठी हाजिरी माफी पेश नहीं की गई है। साथ ही कहा कि शुरू से ही बोडा का व्यवहार इस मामले में अच्छा नहीं रहा है। सीजेएम ग्रामीण ने इस मामले में पिछली सुनवाई पर आदेश सुरक्षित रखा था। बुधवार को आदेश सुनाते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।वहीं, दो प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को भी सुनवाई नही हो पाई, इस पर अब चार अक्टूबर को सुनवाई होगी। एक प्रार्थना पत्र सरकार का है जिसमें बताया गया है कि सलमान खान ने हथियारों के लाइसेंस गुम होने का झूठा शपथ पत्र दिया था। वहीं, दूसरा प्रार्थना पत्र सलमान खान की ओर से तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा के खिलाफ है जिन पर अब चार अक्टूबर को सुनवाई होगी।

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