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कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ हिजाब मुद्दे से जुड़ी याचिका पर करेगी सुनवाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ हिजाब मुद्दे से जुड़ी याचिका पर करेगी सुनवाई
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति दीक्षित ने इस मामले को न्यायमूर्ति अवस्थी के समक्ष विचार के लिए भेज दिया था


बेंगलूरु/भाषा। कॉलेज में छात्राओं द्वारा हिजाब पहनकर जाने के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर कर्नाटक उच्च न्यायालय बृहस्पतिवार की दोपहर को सुनवाई करेगा जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। मामले पर तत्काल सुनवाई करने की जरूरत के मद्देनजर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने बुधवार को एक पूर्ण पीठ का गठन किया था जिसमें वह स्वयं, न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जैबुन्निसा एम. काजी शामिल हैं।

इससे पहले बुधवार को, मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति दीक्षित ने इस मामले को न्यायमूर्ति अवस्थी के समक्ष विचार के लिए भेज दिया था। उनका मानना था कि इस मामले को बड़ी पीठ को देखना चाहिए।

पूर्ण पीठ गठित किए जाने पर, कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने बृहस्पतिवार को संतोष व्यक्त किया। मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, “यह संतोष की बात है कि तत्काल पूर्ण पीठ का गठन किया गया जो आज से सुनवाई शुरू करेगी। हम अच्छे आदेश की उम्मीद करते हैं जिससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा।”

नागेश ने कहा कि हिजाब पर विवाद का मुद्दा उठने के बाद से ही वह, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ सीएन अश्वथ नारायण नियमित तौर पर बैठक कर रहे हैं।

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