चेन्नई। शहर के पोएस गार्डन स्थित पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के घर को स्मारक में बदलने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग को लेकर शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। तिरूचिरापल्ली के रहने वाले याचिकाकर्ता थंगावेलू ने अपनी याचिका में न्यायालय से कहा है कि चूंकि जयललिता आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पायी गयी थीं, उनके घर को स्मारक में बदलने से एक गलत उदाहरण पेश होगा।याचिकाकर्ता ने घर को स्मारक में बदलने पर रोक लगाने तथा इस संबंध में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी की घोषणा रद्द करने की मांग की। ज्ञातव्य है कि बेंगलुरू की एक विशेष अदालत ने जयललिता, उनकी सहयोगी वीके शशिकला तथा दो अन्य को वर्ष २०१४ में आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया था और चार वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। अपील किए जाने पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जयललिता को बरी कर दिया था। पिछले वर्ष जब यह मामला सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में लिए आया था उस समय तक जयललिता का निधन हो जाने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही खत्म कर दी गई जबकि बाकी आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया।
जयललिता के घर को स्मारक में बदलने के खिलाफ याचिका दायर
जयललिता के घर को स्मारक में बदलने के खिलाफ याचिका दायर