Dakshin Bharat Rashtramat

बेंगलूरु: 2013 के एटीएम हमला मामले में आरोपी शख्स दोषी करार

बेंगलूरु: 2013 के एटीएम हमला मामले में आरोपी शख्स दोषी करार
बेंगलूरु: 2013 के एटीएम हमला मामले में आरोपी शख्स दोषी करार

प्रतीकात्मक चित्र। फोटो स्रोत: PixaBay

बेंगलूरु/दक्षिण भारत। शहर के दीवानी और सत्र न्यायालय ने सोमवार को 8 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए 36 वर्षीय कोंडापागिरी मधुकर रेड्डी को 19 नवंबर, 2013 को कॉर्पोरेशन सर्किल स्थित कॉर्पोरेशन बैंक के एटीएम के अंदर बैंक कर्मचारी ज्योति उदय पर हुए हमले का दोषी पाया।

घटना के मुताबिक बीबीएमपी मुख्यालय के पास बैंक कर्मचारी ज्योति ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर पैसे निकालने के लिए शाम 6.30 बजे एटीएम गई थी। इसी दौरान पर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के दिवूपल्ली गांव के निवासी रेड्डी उर्फ मधु ने हमला किया था।

आरोपी को आईपीसी की धारा 397 और 201 के तहत दोषी पाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीश राजेश्वरा जल्द ही सजा की घोषणा करेंगे।

वहीं अपने बयान में ज्योति ने कहा था कि मैंने उसे छोड़ देने के लिए हाथ जोड़कर निवेदन किया था पर उसने कहा कि वह मुझे मार डालेगा। उसने अपने थैले में से एक दरांती निकाली और सिर पर वार किया। मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो मेरा पर्स, मोबाइल फोन सब गायब थे।

गौरतलब है कि बेंगलूरु पुलिस को आरोपी रेड्डी की पिछले 3 साल से तलाश थी लेकिन अब उसे मदनपल्ली पुलिस ने पकड़ा है।

About The Author: Dakshin Bharat

Dakshin Bharat  Picture