बेंगलूरु/दक्षिण भारत। राज्यभर में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को पूर्ण दर्शक क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देने के एक दिन बाद राज्य सरकार ने तकनीकी सलाहकार समिति के साथ बैठक कर गाइडलाइंस जारी की हैं।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी दर्शकों के नाम, पते के साथ पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। लोगों के बीच शारीरिक दूरी का ध्यान रखने के साथ सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं हॉल का वेंटिलेशन समय पर सुनिश्चित किया जाएगा।
इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने पर सिनेमाघर मालिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा से मुलाकात कर सिनेमाघरों को पूरी दर्शक क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति देने का आग्रह किया था जिसके बाद सरकार ने यह फैसला किया। इसके अलावा कई फिल्म हस्तियों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया था।