कर्नाटक और केरल के बीच सीमा सड़कें खोलने पर दोनों राज्य सरकारों में हुई सहमति
कर्नाटक और केरल के बीच सीमा सड़कें खोलने पर दोनों राज्य सरकारों में हुई सहमति
नई दिल्ली/भाषा। केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से कर्नाटक और केरल की सीमा पर लगाए गए अवरोध हटाने के बारे में दोनों राज्यों के बीच सहमति हो गई है और अंतरराज्यीय सीमा पर मरीजों को इलाज के लिए ले जाने के बारे में रूपरेखा बन गई है।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ को केंद्र की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी दी। पीठ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कर्नाटक सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी।मेहता ने कहा कि कोरोनावायरस महामारी की वजह से सड़क मार्ग अवरुद्ध किए जाने का विवाद दोनों राज्यों ने सुलझा लिया है। उन्होंने कहा कि तीन अप्रैल के शीर्ष अदालत के आदेश के अनुरूप कर्नाटक और केरल के मुख्य सचिवों के साथ केंद्रीय गृह सचिव की बैठक हुई थी जिसमें तलापड़ी सीमा से इलाज के लिए मरीजों को ले जाने के मापदंडों पर सहमति हुई।
पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में सीमा विवाद के मुद्दे पर केरल उच्च न्यायालय के एक अप्रैल के आदेश के खिलाफ कर्नाटक सरकार सहित सारी याचिकाओं का निस्तारण कर सकती है।
कर्नाटक सरकार ने अपनी अपील में कहा था कि उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह आदेश दिया है। राज्य सरकार का कहना था कि यह विवाद राज्यों के सीमावर्ती जिलों से कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए एक सड़क बंद करने से संबंधित है।
राज्य सरकार ने अपनी अपील में कहा था, ‘कर्नाटक ने विशेष रूप से मैसूरु-विराजपेट-कन्नूर राजमार्ग पर मकुट्टा चेकपोस्ट बंद की है। हालांकि उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने और इस मार्ग की बंदी खत्म करने का निर्देश दिया है।’
शीर्ष अदालत ने तीन अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक करके इस विवाद का सर्वसहमति से हल खोजना चाहिए।