Dakshin Bharat Rashtramat

हिजाब विवादः उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया

हिजाब विवादः उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाओं पर राज्य को नोटिस जारी किया


नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिकाओं पर राज्य को नोटिस जारी किया और उन्हें 5 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पीठ ने मामले में स्थगन का अनुरोध करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं की मांग पर अप्रसन्नता जाहिर की और कहा कि वह ‘इस तरह’ की अनुमति नहीं देगी।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने उडुपी के ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।

About The Author: Dakshin Bharat

Dakshin Bharat  Picture