गांधी मैदान: मोदी की रैली में बम धमाके करने वालों में से 4 के लिए सजा-ए-मौत का ऐलान

अदालत ने 27 अक्टूबर को फैसला सुनाया था जिसमें नौ आरोपी दोषी करार दिए गए थे


पटना/दक्षिण भारत। पटना के गांधी मैदान में 2013 के धमाकों के मामले में एनआईए अदालत ने चार दोषियों के लिए सजा-ए-मौत का ऐलान किया है। इसके अलावा दो दोषियों को उम्रकैद सुनाई गई है। साथ ही दो और दोषियों को 10-10 साल की सजा हुई है। एक दोषी को सात साल की सजा हुई है। 

बता दें कि इसी अदालत ने 27 अक्टूबर को फैसला सुनाया था जिसमें नौ आरोपी दोषी करार दिए गए थे। अदालत ने एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर, 2013 को भाजपा की हुंकार रैली थी। उसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले थे। मोदी और भाजपा नेता मंच पर पहुंचते इससे करीब 20 मिनट पहले मैदान में सिलसिलेवार बम धमाके होने लगे। उनमें छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 89 लोग घायल हुए थे।

इस मामले में एनआईए अदालत ने इम्तेयाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, हैदर अली, फिरोज असलम, नोमान अंसारी, इफ्तिखार, अहमद हुसैन, उमेर सिद्दिकी एवं अजहरुद्दीन को दोषी करार दिया था। वहीं, फखरुद्दीन सबूतों के अभाव में बरी हो गया था। धमाकों के पीछे इंडियन मुज़ाहिदन के रांची मॉड्यूल का हाथ था।

सजा के बिंदु पर एक नवंबर को मामले की फिर सुनवाई होनी थी। सोमवार को अदालत ने दोषियों के लिए सजा का ऐलान कर दिया है। मामले में एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। एक आरोपी की उम्र कम होने के कारण उसका मामला किशोर अदालत में चला गया था। इस तरह एनआईए अदालत में 10 आरोपियों के मामले को लेकर सुनवाई हुई।

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