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डीएलएफ-स्काईलाइट विवाद

डीएलएफ-स्काईलाइट विवाद

नई दिल्ली/वार्ताउच्चतम न्यायालय ने डीएलएफ-स्काईलाइट जमीन सौदा मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को आज गहरा झटका देते हुए उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ आयकर विभाग की जांच जारी रखने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में स्काईलाइट की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा। वाड्रा की कंपनी ने आयकर विभाग की कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद डीएलएफ ़जमीन सौदों से वाड्रा की कंपनी को हुई आमदनी को लेकर आयकर विभाग की जांच जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। स्काईलाइट एक लिमिटेड लियैबिलिटी कंपनी थी, जिसे बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया गया था। आयकर विभाग इसलिए इस कंपनी की दोबारा जांच करना चाहती है।

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