विधायकों को नोटिस मामले में उच्चतम न्यायालय जाएंगे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष

विधायकों को नोटिस मामले में उच्चतम न्यायालय जाएंगे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष

उच्चतम न्यायालय। स्रोत: Supreme Court of India Website

जयपुर/भाषा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस के 19 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को यहां संवाददाताओं को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, ‘मैंने अपने वकील को उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) देने को कहा है कि क्योंकि हम एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं।’

उन्होंने कहा, ‘हम संवैधानिक संकट की ओर बढ़ें, इससे पहले मैंने यह उचित समझा कि उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जाए।’

जोशी ने कहा, ‘मैं आशा करता हूं कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाजवूद इस संवैधानिक संकट को देखते हुए उच्चतम न्यायालय इस याचिका का संज्ञान लेगा। ताकि यह सुनिश्चित हो कि एक अथॉरिटी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन संवैधानिक व्यवस्था के तहत कर सके।’

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए जोशी ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था। पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों ने अपने खिलाफ अयोग्यता नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने का आग्रह किया। इस पर जोशी ने नोटिस पर कार्यवाही 24 जुलाई की शाम तक स्थगित रखने का फैसला किया है।

विधायकों को नोटिस के बारे में जोशी ने कहा कि इन विधायकों को केवल कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं कोई फैसला नहीं हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय को जो भी फैसला आया है, उसका उन्होंने पालन किया है।

About The Author: Dakshin Bharat