लॉकडाउन खत्म होने पर गर्मी की छुट्टियां रद्द करेगा बंबई उच्च न्यायालय

लॉकडाउन खत्म होने पर गर्मी की छुट्टियां रद्द करेगा बंबई उच्च न्यायालय

अदालत.. प्रतीकात्मक चित्र

मुंबई/भाषा। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्णय किया कि कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन अगर तीन मई को समाप्त हो जाता है तो सात मई से शुरू होने वाली महीनेभर की गर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी जाएंगी।

उच्च न्यायालय में सात मई से सात जून तक गर्मी की छुट्टियां हैं। उच्च न्यायालय के एक अधिकारी ने बताया कि अगर तीन मई को लॉकडाउन खत्म होता है तो सात मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी जाएंगी।

उन्होंने बताया कि सामान्य अदालत बंबई के प्रधान पीठ और औरंगाबाद एवं नागपुर के अपने पीठों में काम करेगी। अधिकारी ने कहा कि तब अदालतें पूर्वाह्न 11 बजे के बजाय सुबह साढ़े दस बजे से काम करेंगी।

उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन तीन मई के बाद भी जारी रहा तो उच्च न्यायालय वर्तमान व्यवस्था के तहत काम करेगा जहां विशेष पीठ काफी जरूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हफ्ते में दो बार सुनवाई करेगी।

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