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तेजपाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया अदालत ने

तेजपाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया अदालत ने

पणजी। गोवा की एक अदालत ने करीब चार साल पहले एक पूर्व महिला सहयोगी के यौन उत्पी़डन और बलात्कार के आरोपी वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ गुरुवार को आरोप तय करने के आदेश दिए। इससे पहले, जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजया पॉल ने तेजपाल का उनके खिलाफ लगे आरोप निरस्त करने का आवेदन खारिज कर दिया। अभियोजक के अनुसार, अदालत ने कहा कि तेजपाल (५४) के खिलाफ भादंसं की धारा ३४१ (दोषपूर्ण अवरोध), ३४२ (दोषपूर्ण परिरोध), ३५० (आपराधिक बल), ३५४ (ए) और (बी)(महिला पर यौन प्रवृत्ति की टिप्पणियां और उस पर आपराधिक बल का प्रयोग) और ३७६ (बलात्कार) के तहत आरोप तय होंगे। अदालत ने मीडिया को कार्यवाही से दूर रखा। गौरतलब है कि तेजपाल की एक कनिष्ठ सहयोगी ने उन पर वर्ष २०१३ में एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक पांच सितारा होटल में एक लिफ्ट के अंदर उनका यौन उत्पी़डन करने का आरोप लगाया था। तेजपाल अभी जमानत पर हैं।

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