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सीबीआई करेगी सुशांत मामले में जांच, पटना में दर्ज एफआईआर सही: उच्चतम न्यायालय

सीबीआई करेगी सुशांत मामले में जांच, पटना में दर्ज एफआईआर सही: उच्चतम न्यायालय
सीबीआई करेगी सुशांत मामले में जांच, पटना में दर्ज एफआईआर सही: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय। स्रोत: Supreme Court of India Website

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बालीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संबंध में पटना में दर्ज प्राथमिकी की जांच सीबीआई से कराने की बिहार सरकार की सिफारिश को बुधवार को सही ठहराया। यह प्राथमिकी राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने दर्ज कराई थी।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा कि बिहार सरकार इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को हस्तांतरित करने में सक्षम थी। उन्होंने कहा कि राजपूत के पिता की शिकायत पर बिहार पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना सही था और इसे सीबीआई को सौंपना विधिसम्मत था।

शीर्ष अदालत ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका पर यह फैसला सुनाया। रिया ने पटना में दर्ज मामला मंबई हस्तांतरित करने का अनुरोध करते हुए अपनी याचिका में कहा था कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में काफी जांच कर चुकी है।

सुशांत सिंह राजपूत (34) 14 जून को मुंबई उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेंट की छत से लटके मिले थे। इसके बाद से ही मुंबई पुलिस विभिन्न पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है।

इसी दौरान, राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों सहित छह व्यक्तियों के खिलाफ अपने बेटे को आत्महत्या के लिए बाध्य करने सहित कई गंभीर आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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