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निर्भया मामला: फांसी रद्द कराने अदालत पहुंचा दोषी मुकेश, दावा- अपराध के दिन दिल्ली में नहीं था!

निर्भया मामला: फांसी रद्द कराने अदालत पहुंचा दोषी मुकेश, दावा- अपराध के दिन दिल्ली में नहीं था!

निर्भया मामले में दोषी मुकेश

नई दिल्ली/भाषा। निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड मामले के चार सजायाफ्ता दोषियों में से एक मुकेश सिंह अपनी मौत की सजा खारिज कराने के अनुरोध के साथ मंगलवार को यहां की एक अदालत पहुंचा। उसने दावा किया है कि वह अपराध के दिन दिल्ली में नहीं था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष दायर याचिका में दावा किया गया कि मुकेश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था और उसे 17 दिसंबर, 2012 को दिल्ली लाया गया था। साथ ही कहा गया कि वह 16 दिसंबर को शहर में मौजूद नहीं था जब यह अपराध हुआ था।

याचिका में यह भी आरोप लगाया कि मुकेश सिंह को तिहाड़ जेल के भीतर प्रताड़ित किया गया। पांच मार्च को निचली अदालत ने मामले के चार दोषियों- मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने के लिए मृत्यु वारंट जारी किया था।

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