राष्ट्रपति ने निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज की

राष्ट्रपति ने निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज की

निर्भया मामले का दोषी पवन

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषी पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। इस मामले के चार दोषियों- मुकेश सिंह, अक्षय कुमार सिंह, पवन कुमार गुप्ता को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।

मामले के दो अन्य दोषी- राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली थी, वहीं एक नाबालिग को तीन साल की सजा के बाद सुधार गृह से छोड़ दिया गया था। मुकेश, विनय और अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति पहले ही खारिज कर चुके हैं।

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