नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सीबीआई द्वारा दायर इस मामले में न्यायमूर्ति एस पी गर्ग ने सीबीआई और कार्ति के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सीबीआई ने यह कहते हुए कार्ति को जमानत देने का विरोध किया कि वह साक्ष्यों के साथ छे़डछा़ड कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। एजेंसी ने यह आरोप भी लगाया कि कार्ति ने कुछ साक्ष्यों से छे़डछा़ड की है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम ने उन्हें जमानत देने से इंकार करने के विशेष अदालत के न्यायाधीश के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
कार्ति की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
कार्ति की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा