Dakshin Bharat Rashtramat

संपत्ति जब्त करने के खिलाफ कार्ति की याचिका पर ईडी से जवाब तलब

संपत्ति जब्त करने के खिलाफ कार्ति की याचिका पर ईडी से जवाब तलब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे के मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त करने संबंधी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने कार्ति चिदंबरम और एक फर्म की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। निदेशालय ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे के मामले में इनकी संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय से आठ मार्च तक जवाब मांगा है। इससे पहले, जांच एजेन्सी ने कहा कि इस मामले में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए।शीर्ष अदालत द्वारा टू-जी मामलों में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने कहा कि उन्हें इस मामले में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने है। यह मामला मंगलवार को न्यायमूर्ति मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया क्योंकि १० जनवरी को प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने इस प्रकरण की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

About The Author: Dakshin Bharat

Dakshin Bharat  Picture